जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं| How To Registere In GST?
- जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप Goods and Services Tax Network (GSTN) की ओर से शुरू किए कए G.S.T Portal की मदद ले सकते हैं। इसके लिए www.gst.gov.in के वेब एड्रेस पर क्लिक करें
- इसमें Registration के लिए मांगी गई जानकारियों को भर दें। इसे आपके ईमेल या एसएमएस से कन्फर्मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आपके पास एक Acknowledgement Number भेज दिया जाएगा।
- जैसे ही आपका आवेदन मंजूर होता है GSTIN जेनरेट करके भेज दिया जाता है। साथ में provisional Login ID and password भी जिनका प्रयोग करके आप जीएसटी पोर्टल में Log In कर सकते हैं।
किसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य
अगर आपकी कुल Taxable, Non Taxable और Exempted Income कुल मिलाकर 20 लाख रुपए सालाना से अधिक बैठती है तो GSTN में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के व्यापारियों के लिए Income की यह सीमा 10 लाख रुपए है।
इस लेख में हमने आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के बारे में बताया है। लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स का बोझ भी आप पर पड़ता है। जैसे थोड़ी ठीक-ठाक कमाई करने वालों को Income Tax देना पड़ता है। या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) लगता है। आप को इन टैक्स के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए।
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